लखनऊ:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के नए मानक जारी कर दिए गए हैं।
इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों और प्रभावित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई सहायता 1 अप्रैल से 4 नवंबर के बीच हुए नुकसान पर लागू होगी।
क्या-क्या बढ़ा ? – नई दरें एक नज़र में
*मद* *पहले* *अब*
आपदा में मौत पर मुआवजा 4 लाख रुपये *8 लाख रुपये*
सिंचित फसल / भूमि नुकसान 17,000 / हेक्टेयर *22,000 / हेक्टेयर*
वर्षा सिंचित फसल 8,500 / हेक्टेयर *11,000 / हेक्टेयर*
बारहमासी फसल / कृषि वानिकी 22,500 / हेक्टेयर *30,000 / हेक्टेयर*
खेत से गाद हटाने पर 18,000 / हेक्टेयर *23,000 / हेक्टेयर*
पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर (मैदानी) – *1.85 लाख रुपये*
बड़े पशु की मौत पर – *50,000 रुपये*
छोटे पशु की मौत पर – *5,500 रुपये*
मुर्गी पालन – *130 रुपये / पक्षी*
1. SDRF का मतलब क्या है ?
> राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। राज्य सरकार का फंड, जिससे बाढ़, सूखा, ओला, आग जैसी आपदा में तुरंत मदद दी जाती है।
2. NDRF का मतलब क्या है ?
> राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। केंद्र सरकार का फंड, बड़ी आपदा में राज्य को अतिरिक्त मदद के लिए।
3. प्रति हेक्टेयर का मतलब ?
> 1 हेक्टेयर = 2.47 एकड़। मतलब, जितनी जमीन पर फसल खराब हुई, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा।
4. 8 लाख का मतलब क्या है ?
> पहले आपदा में किसी की मौत पर परिवार को 4 लाख मिलता था, अब दोगुना यानी 8 लाख मिलेगा।
5. किसानों को क्या फायदा होगा ?
> फसल खराब होने पर अब पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा, घर टूटने पर अलग से 1.85 लाख और पशु मरने पर भी अलग मुआवजा मिलेगा।
–समापन लाइन –
सरकार का कहना है कि यह कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे नागरिकों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।







