यूपी पुलिस एसआई भर्ती मामले में उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे.हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें फाइनल आंसर की को चुनौती दी गई थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विषय विशेषज्ञों की राय लेकर परीक्षा नियामक संस्था की तय की गई ,आंसर की में किसी प्रकार की अवैधता या मनमाना रवैया नहीं पाया गया है.
इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्रों के बांटने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक भी निष्प्रभावी हो गई है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.







