उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में तथा जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मिर्जापुर के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में शारदीय नवरात्र मेला के अवसर पर आमजन को विधिक रूप से जागरूक एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से नव दिवसीय विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया।
शिविर का मुख्य उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, प्री-लिटिगेशन विवादों के समाधान तथा विभिन्न जनकल्याणकारी विधिक योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है।
शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपस्थित पैरालीगल वालंटियर्स एवं विधिक सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सेवाओं एवं सहायता के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया।
शिविर में विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। आमजन को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध, महिला एवं बाल अधिकार, साइबर अपराध, नशा उन्मूलन, श्रमिकों के अधिकार तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी आवश्यक विधिक जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त उपस्थित लोगों को लोक अदालत एवं प्री-लिटिगेशन स्तर पर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लाभों से अवगत कराया गया। बताया गया कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने से समय एवं धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के मध्य आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
शिविर में आमजन को यह भी जानकारी दी गई कि आर्थिक अथवा अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ है, तो पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
नव दिवसीय शिविर के आगामी दिनों में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, विधिक साक्षरता गतिविधियां एवं जनोपयोगी विधिक सेवाएं संचालित की जाएंगी। शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचाने तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मिर्जापुर द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा किसी भी प्रकार की विधिक समस्या अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।







