चकिया (चन्दौली)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में मंगलवार (29 सितंबर 2026) को किसान इंटर कॉलेज, सैदपुर में बाल अपराधों की रोकथाम एवं ‘पॉक्सो एक्ट’ (POCSO Act) विषय पर एक विशेष विधिक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल जज (चकिया) योगेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारंभ किया। छात्रों को संबोधित करते हुए सिविल जज योगेश कुमार ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को कानून द्वारा पूर्ण बाल संरक्षण प्राप्त है।
उन्होंने गुड टच-बैड टच की पहचान, मोबाइल पर अश्लील कंटेंट या गलत मैसेज भेजने जैसी गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रेखांकित करते हुए बच्चों से अपील कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या शोषण को चुपचाप सहन न करें।
उन्होंने जोर देकर कहा, “यदि किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार या शोषण होता है, तो वे तुरंत अपने माता-पिता, अध्यापकों या किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई तथा आजीवन कारावास तक का कड़ा प्रावधान है।”
इस दौरान बच्चों को आपातकालीन सहायता हेतु जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों—112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1090 (वूमेन पावर लाइन), 108 (स्वास्थ्य सेवा), 15100 तथा 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में किसान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार, पुलिस टीम से अनिल कुमार पांडे, महिला व पुरुष कांस्टेबल, तथा स्कूल के शिक्षक व कर्मचारी राजेश कुमार सिंह, सुरेंद्र, प्रदीप सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, करुणा, दिलीप सिंह, अखिलेश कुमार, मोहम्मद इमरान, चंद्रमणि एवं काजल गुप्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इसके साथ ही चकिया व नौगढ़ तहसील के पैरा लीगल वॉलिंटियर्स और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।







