गोरखपुर
गोरखपुर विश्वविद्यालय और छात्र संघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त ने थाना कैंट को पत्र देकर शिकायत की थी कि NSUI UP छात्र नेता आदित्य शुक्ला द्वारा विश्वविद्यालय परिसर और अन्य जगहों पर नगर निगम से बिना अनुमति के कई होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जो आपत्तिजनक हैं। शिकायत मिलते ही कैंट थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा को सौंपी गई है।
बिना अनुमति नहीं लगा सकते होर्डिंग-बैनर
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने पर रोक है। इससे शहर की सुंदरता खराब होती है और ट्रैफिक व्यवस्था में भी बाधा आती है। कई बार चेतावनी के बाद भी मनमानी की जा रही थी।
उधर, इस कार्रवाई के बाद छात्र राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को लेकर फ्लेक्स लगाए गए थे, जबकि नगर निगम का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर हैं, बिना अनुमति कोई प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई होगी।







