मिर्जापुर
थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः03.05.2026 को एक व्यक्ति द्वारा अज्ञात के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के स्कूल जाने तथा वापस घर न आने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-75/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।
अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपहृता की बरामदगी कराये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक कछवां को निर्देश दिए गए ।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कछवां पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही करते अपहृता को पूर्व में बरामद किया जा चुका है ।
दिनांकः07.06.2026 को उप निरीक्षक महेन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर भटौली पुल के पास से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त श्रीप्रकाश उर्फ भोनू पुत्र ओजीत निवासी बेदौली थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 137(2),87 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला










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