मीरजापुर / विंध्याचल
विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली का तिराहा निवासी घुरहू धरिकार पुत्र दुखी धरिकार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की अदालत ने धारा 399 तथा 402 आईपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
साथ ही अदालत द्वारा आरोपी के विरुद्ध 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) तथा संपत्ति कुर्की (अटैचमेंट) का भी आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के अनुपालन में धाम चौकी प्रभारी अजय कुमार मिश्र ने हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह के साथ आरोपी के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी के घर पर प्रचार-प्रसार भी किया गया।
बताया जा रहा है कि आरोपी घुरहू धरिकार अदालत में लगातार पेशी से गायब चल रहा था, जिसके कारण अदालत ने सख्त कार्रवाई करते हुए ये आदेश पारित किए।
पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यदि आरोपी निर्धारित समय के अंदर अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।
यह कार्रवाई कानून के शासन को मजबूत बनाने और फरार अभियुक्तों को अदालत के समक्ष लाने की दिशा में प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। स्थानीय स्तर पर इस खबर से चर्चा का माहौल है।











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