खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के मतदान हेतु पोलिंग पार्टियां हुई रवाना-जिलाधिकारी ने तैयारियों के दृष्टिगत किया निरीक्षण

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मीरजापुर 22 अक्टूबर 2026- खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत लिए आज राजकीय इण्टर कालेज महुवरिया प्रांगण से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। पोलिंग पार्टियों के रवाना एवं सकुशल पहुंचने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने राजकीय इण्टर कालेज पहुंचकर निर्वाचन से सम्बन्धित पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय से अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न काएं इस दौरान मतदान केन्द्रों के लिए तैनात किए गए

सेक्टर मजिस्ट्रेट व सुरक्षा कार्मियो मतपत्र, मतपेटी व अन्य निर्वाचन सामाग्री के साथ रवानगी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि खण्ड स्नातक निर्वाचन के लिए 30 मतदेय स्थल व 18 मतदान केन्द्र है, जिसमें से 14 मतदेय स्थल/मतदान केन्द्र पर शिक्षक निर्वाचन के लिए बनाए गए है। उन्होंने बताया कि आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी की गई, सभी मतदान केन्द्रों को सेक्टर बनाया गया है जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे उसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, विभिन्न व्यवस्थाओं के सम्बंध में भी नोडल अधिकारी भी लगाए गए है। उन्होंने बताया कि पार्टी रवानगी के समय सभी पार्टियों को आवश्यक मतदान सामाग्री/प्रपत्र उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों को निर्देशित किया गया है

दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को समय से मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ करा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थलों पर माइक्रो आब्जर्वर की भी तैनाती की गई है जो अपनी रिपोर्ट प्रेक्षक को भेंजेगे, शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में सकुशल व शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद के वाराणसी खण्ड शिक्षक/स्नातक के मतदान में निर्वाचन आयोग के द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है जो अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए
1-आधार कार्ड,
2-ड्राईविंग लाइसेंस,
3-पैन कार्ड,
4-भारतीय पासपोर्ट,
5-राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को
जारी किए गए सेवा पहचान पत्र,
6-मा0 सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
7-शैक्षिक संस्थाओं जिसमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक-क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
8-विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र,
9-समक्ष प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगता सम्बंधी मूल प्रमाण पत्र
10-यूनिक डिसएबिलिटी आई0डी0 (यू0डी0आई0डी0) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।

 

रिपोर्ट भोलानाथ यादव

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