गाजीपुर जनपद में वाराणसी में होने वाले भव्य एयर शो के दृष्टिगत अंधऊ एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए सक्रिय किया जा रहा है। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और उड़ान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने एयरपोर्ट के फनल एरिया में आने वाले गांवों के लिए आवश्यक सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 27 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
हवाई पट्टी के पास स्थित अंधऊ, ईनरवा, विराईच और चकहुसान गांवों के नागरिकों के लिए निम्नलिखित सावधानियां अनिवार्य की गई हैं:
मीट की दुकानें रहेंगी बंद: एयरपोर्ट के 2 से 3 किलोमीटर के फनल एरिया के दायरे में मांस और मीट की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, ताकि पक्षियों (चील, कौवे आदि) के एकत्रित होने से बर्ड स्ट्राइक (Bird Strike) का खतरा न टले।
ग्रामीण अपने पालतू जानवरों और मवेशियों को हवाई पट्टी के आसपास खुला न छोड़ें, जिससे वे सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश न कर सकें। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए आसपास के क्षेत्र में पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी।
एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवारों को लांघने या अनधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हवाई संचालन क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न करने वाली या गैर-कानूनी गतिविधि से बचने की अपील की गई है।
स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने इसे राष्ट्र और क्षेत्र के गौरव का विषय बताते हुए सभी ग्रामीणों से नियमों का कड़ाई से पालन करने और वायुसेना के इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने का अनुरोध किया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।








