दूध से प्राप्त घटकों से नहीं बने उत्पाद को पनीर नहीं कहा जा सकेगा- Analogue in Dairy Context श्रेणी में पंजीकृत उत्पाद भी नाम, लेबल या प्रचार में ‘पनीर’ शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे,
FSSAI का मकसद गैर-दूध उत्पादों को पनीर बताकर उपभोक्ताओं को गुमराह किए जाने से रोकना है, ड्राफ्ट नियम पर 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं, सुझाव FSSAI के CEO को या regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकते !!







