बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका), वाराणसी में दिनांक 24 जनवरी 2026 को महाप्रबंधक श्री सोमेश कुमार के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन तथा प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO) लाल चौधरी के अध्यक्षता में प्रशासन भवन स्थित कीर्ति कक्ष में “सूचना का अधिकार अधिनियम–2005” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लाल जी चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रक्रियात्मक प्रावधानों, नियमों एवं दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आरटीआई आवेदनों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं समुचित निस्तारण पर विशेष बल दिया।

इस अवसर पर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी मनीष कुमार सिंह द्वारा आरटीआई अधिनियम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होंने प्रथम अपील, द्वितीय अपील, समय-सीमा, उत्तरदायित्व एवं उत्तर की गुणवत्ता जैसे पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभिन्न न्यायालयों द्वारा आरटीआई से संबंधित दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए उनके व्यावहारिक पक्षों पर चर्चा की।
कार्यशाला के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं तथ्यों को सरल एवं स्पष्ट रूप से समझाया गया, जिससे उपस्थित कर्मचारियों को अधिनियम की व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई।
इस अवसर पर मुख्य रूप से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी समीर पॉल, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी राज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल चिकित्साधिकारी डॉ. मधुलिका सिंह, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार, संयुक्त सचिव, कर्मचारी परिषद प्रदीप कुमार यादव, कर्मचारी परिषद सदस्यगण सुशील कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, नवीन कुमार सिन्हा, अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का सुरुचिपूर्ण संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन मुख्य विधि सहायक श्री मुकेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रति जागरूक करना तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करना था।











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