धोखाधड़ी के मामले में दंपति को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। धोखाधड़ी कर लाखों रुपए मूल्य की चांदी हड़पने के मामले में आरोपित दंपति को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने मंशाराम फाटक, चेतगंज निवासी आरोपित सतीश कुमार अग्रहरि व उसकी पत्नी सन्नो अग्रहरि को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार भूतभैरव, नक्खास, कोतवाली निवासी वादी उमाचरण गुप्ता ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने परिचित सतीश कुमार अग्रहरी को 3 किलो 46 ग्राम पक्की चांदी व्यापार में बढ़ोत्तरी के लिये दिया था। सतीश कुमार अग्रहरी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी को एक वर्ष बाद 3 किलो 46 ग्राम चांदी सतीश कुमार वापस कर देगा, लेकिन सतीश कुमार द्वारा प्रार्थी की चांदी वापस नहीं की जा रही है और मांगने पर उल्टे प्रार्थी को ही फर्जी मुकदमें में फंसा देने की धमकी दिया जा रहा है।

इस बीच जब प्रार्थी 30 मार्च 2025 को अपनी बकाया चांदी 3 किलो 46 ग्राम मांगने सतीश के घर पर गया तो सतीश के साथ उसके भाई अमित अग्रहरी व सतीश की पत्नी सन्नो अग्रहरी भी घर के बाहर आ गये और प्रार्थी को गाली गलौज देने लगे और कहने लगे कि अपना पैसा भूल जाओं नहीं तो तुमको फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल भेजवा देंगे। सतीश कुमार ने प्रार्थी का चांदी हड़प लिया है जिससे प्रार्थी अत्यन्त आर्थिक संकट में पड़ गया है। उपरोक्त लोग प्रार्थी का दिया गया चांदी वापस नहीं कर रहे है

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

 

 

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