सवा करोड़ से अधिक मूल्य के लगभग 130 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद, 35 मुकदमों में कुल 48 अभियुक्त गिरफ्तार ।

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मुख्यमन्त्री उ0प्र0 शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पटाखों के अवैध निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय संबंधी दिये गये निर्देश के क्रम में नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के द्वारा आगामी त्योहारों (धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पर्व एवं देव दीपावली) के दृष्टिगत जोन के जनपदों में एक विशेष अभियान चलाया गया,

जिसमें जनपद भदोही से 06 मुकदमों में 08 अभियुक्तों से सर्वाधिक 3417 किग्रा, मऊ से 08 मुकदमों में 08 अभियुक्तों से 2377 किग्रा, बलिया से 04 मुकदमों में 10 अभियुक्तों से 2241 किग्रा, मीरजापुर से 06 मुकदमों में 06 अभियुक्तों से 1313 किग्रा,आजमगढ़ से 04 मुकदमों में 05 अभियुक्तों से 1055 किग्रा,जौनपुर से 02 मुकदमों में 03 अभियुक्तों से 949 किग्रा,सोनभद्र से 01 मुकदमों में 02 अभियुक्तों से 918 किग्रा,चन्दौली से 02 मुकदमों में 02 अभियुक्तों से 628 किग्रा एवं गाजीपुर से 02 मुकदमों में 04 अभियुक्तों से 523 किग्रा अवैध पटाखे बरामद किये गये । संबंधित अभियुक्तगण के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं BNS की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी है ।

ADG Zone ने जन जागरुकता के दृष्टिगत अग्नि दुर्घटनाओं से संभावित जन-धन की हानि को रोकने के लिए मीडिया के माध्यम से पटाखा व्यावसायियों एवं व्यापार संघ से अपील की है कि अवैध पटाखों का बिना लाइसेंस के निर्माण,भंडारण एवं विक्रय न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि आम जनता एवं गरीब श्रमिकों के जीवन के लिए भी अत्यंत खतरनाक है । अस्पतालों, स्कूल/कॉलेज,भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में लापरवाही से बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है

ऐसे में केवल चिन्हित खुले मैदानों/सुरक्षित स्थानों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) धारक व्यापारियों द्वारा ही दुकानें लगायी जाए बल्कि लाइसेन्स शर्तों के अनुसार ही भण्डारण, पटाखों की मात्रा रखी जाए तथा दुकानें निर्धारित आकार(Size) के अनुसार लगायी जाए । दुकानों पर फायर एक्सटिंग्यूशर एवं फायर निरोधक संसाधन अवश्य रखा जाए।

पारंपरिक त्योहारों की खुशियों, ध्वनि व वायु प्रदूषण,पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन रखते हुए रिहायशी इलाकों से दूर खुले मैदान में अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा NGT द्वारा पूर्व में पारित आदेश एवं प्रशासन/पुलिस के निर्देशों के अनुरूप लाइसेंसधारी व्यक्तियों/व्यापारियों द्वारा निर्धारित मानक, सामग्री, स्थान व लाइसेंस शर्तों के तहत् ही पटाखा विक्रय का अनुरोध किया है । समस्त जनपदों में अवैध पटाखा निर्माण, भण्डारण, परिवहन व विक्रय संबंधी पुलिस अभियान देवदीपावली तक जारी रहेंगे ।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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