उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पॉक्सो अधिनियम-2012 महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
अभियान का पहला चरण 25 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक चलेगा l जबकि द्वितीय चरण 02 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है। इसी क्रम में दिनांक 2.10.2026 को नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा में पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ की अध्यक्षता में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
जिसमें प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह, पूर्व प्रबंधक अवध बिहारी सिंह, पैनल लॉयर महेंद्र प्रताप सिंह, विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका, विद्यालय के समस्त स्टाफ तथा पीoएल0 वी0 उपस्थित रहे। सचिव महोदया द्वारा महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री के तैलीय चित्रों पर माल्यार्पण किया गया तथा उनके विचारों एवं आदर्शों के बारे में बताया गया। पूर्णकालिक सचिव श्रीमती निकिता गौड द्वारा छात्र छात्राओं को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंंने बच्चो् को गुड टच बैड टच के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि किसी भी असुरक्षित स्पर्श या स्थिति का विरोध करनें में डरना नही चाहिए। ऐसी घटना होने पर तत्काल माता-पिता,शिक्षक या किसी विश्ववसनीय व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए। उन्होानें बताया कि बच्चों को लैंगिक अपराध उत्पीडन और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गये है।
विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों से भी बच्चोंं की सुरक्षा को लेकर सतर्क एवं संवेदनशील रहने का आहृवान किया गया। सचिव महोदया द्वारा शिविर में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों,महिला एवं बाल अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
महिला कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे – नालसा हेल्पलाइन न0 15100, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1090 व 181 महिला हेल्पलाइन, की जानकारी भी दी गई, ताकि विषम परिस्थितियों में बेटियां अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए जागरूक होकर उचित कदम उठा सकें।कार्यक्रम का संचालन रजनीश,भरत भूषण,मार्कंडेय प्रसाद, नमिता शर्मा तथा आनंद प्रकाश सिंह द्वारा किया गया।







