दिनांक 10.03.2026 को थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज हत्या के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 033/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त लल्ली यादव पुत्र स्व. जगरनाथ यादव, निवासी ग्राम भगौतीपुर, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 60 वर्ष (मृतका के ससुर) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.03.2026 को उक्त प्रकरण में मृतका के पति एवं सास को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा चुका है।
दिनांक 04.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना कपसेठी पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री आंचल यादव का विवाह दिनांक 17.05.2025 को अच्छेलाल यादव पुत्र लल्ली यादव, निवासी ग्राम भगौतीपुर, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात से ही पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करते थे तथा उसके साथ मारपीट करते थे।
दिनांक 04.03.2026 को प्रातः लगभग 10:00 बजे मृतका ने अपनी माता को फोन कर बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उसे मार डालेंगे। इसके लगभग एक घंटे पश्चात ससुराल पक्ष द्वारा सूचना दी गई कि उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर वादिनी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुँची, जहाँ उनकी पुत्री घर में मृत अवस्था में पाई गई। वादिनी को विश्वास है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसकी पुत्री की हत्या की गई है।
वादिनी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के क्रम में दिनांक 06.03.2026 को मृतका के पति व सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 10.03.2026 को मृतका के ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य संभावित आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला







