चन्दौली
पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय), मंगलवार ग्राम सभा की भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर बहुमंजिला भवन निर्माण किए जाने के आरोपों को लेकर मंगलवार को शिकायतकर्ता ईशान मिल्की ने जिलाधिकारी चंदौली को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा ताहीरपुर, तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित गाटा संख्या 67 एवं 68 की सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 67 नाला के रूप में तथा गाटा संख्या 68 श्रेणी 6(2) (अकृषिक भूमि–आबादी) के रूप में दर्ज है।
उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 67 के संबंध में वर्ष 2023 में तहसीलदार न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं कराया गया।
ईशान मिल्की का आरोप है कि ग्राम पंचायत गोपालपुर की ग्राम प्रधान फातिमा बेगम एवं उनके पुत्र बदरे आलम उर्फ रिंकू द्वारा संबंधित भूमि पर निर्माण कराया गया है। उनका कहना है कि निर्माण के दौरान ग्रामीणों के बीच यह प्रचारित किया गया कि यहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध सामने न आए, जबकि वर्तमान में भवन का उपयोग निजी आवास के रूप में किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि दोनों गाटों का सीमांकन कर यह स्पष्ट किया जाए कि भवन का कौन-सा हिस्सा किस गाटा पर स्थित है। साथ ही यदि भवन वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो स्वीकृत मानचित्र, निर्माण अनुमति तथा अन्य वैधानिक स्वीकृतियों की भी जांच कराई जाए।
उन्होंने यह भी मांग की कि यदि जांच में सरकारी या ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
जिलाधिकारी कार्यालय ने शिकायत प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।










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