17 और 24 अक्टूबर को बूथों पर लगेंगे विशेष कैंप, छूटे मतदाताओं के भरवाए जाएंगे फॉर्म-6

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चंदौली | 16 अक्टूबर, 2026

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी न्यायायिक रतन वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) के अद्यतनीकरण तथा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी कार्ययोजना से अवगत कराया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों का हवाला देते हुए बैठक में बताया गया कि हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ और अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए जनपद के जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त मतदेय स्थलों का पुन: भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

इसके आधार पर 19 अक्टूबर तक नया आलेख तैयार कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि यदि इस संबंध में उनके पास कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वे 18 अक्टूबर तक अपने दलीय लेटर पैड पर इसे उपलब्ध करा दें।

1691 केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विशेष अभियान
जनपद के 1691 मतदेय स्थलों पर 17 अक्टूबर (शनिवार) और 24 अक्टूबर (शनिवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विशेष कैंपों का आयोजन होगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उपस्थित रहकर छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले युवाओं, नवविवाहित महिलाओं और वंचित वर्ग के लोगों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरा जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रैन बसेरों, लेबर कॉलोनियों, बेघर और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

प्रस्तावित मतदेय स्थलों का अनुमोदन 02 नवंबर 2026, निर्वाचक नामावली का 12 नवंबर 2026, आलेख प्रकाशन दावे व आपत्तियां (फॉर्म 6, 7, 8) प्राप्त करना 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026, प्राप्त दावों/आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027

नियमों में बदलाव: आयोग के अनुसार, अब मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत नए आवेदन (फॉर्म-6) के साथ शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक केवल 02 फोटोयुक्त दस्तावेजों की सहायता से अपना नाम दर्ज करा सकेंगे।

नियमों में बदलाव आयोग के अनुसार, अब मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत नए आवेदन (फॉर्म-6) के साथ शपथ पत्र (Affidavit) की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक केवल 02 फोटोयुक्त दस्तावेजों की सहायता से अपना नाम दर्ज करा सकेंगे।

 

रिपोर्ट राकेश तिवारी

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