न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
मु0अ0सं0 – 235/2026, राज्य बनाम वाहिद कुरैशी व अन्य, अंतर्गत धारा 74, 75, 115(2), 351(2), 352 बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कैंट, जिला वाराणसी।
उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त साजिद कुरैशी पुत्र इजहार कुरैशी ने दिनांक 8 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई के उपरांत अभियुक्त को ₹20,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियुक्त को मामले में झूठे एवं गलत तरीके से फंसाया गया है तथा अभियुक्त ने कथित अपराध कारित नहीं किया है। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया।
न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के आत्मसमर्पण तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त को निर्धारित बंधपत्र एवं प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।

अभियुक्त साजिद कुरैशी की ओर से जमानत की पैरवी अधिवक्ता कुलदीप गुप्ता, हृदयानंद यादव द्वारा की गई। वहीं सहयोगी रहे सत्यम गुप्ता, महिमा गुप्ता, जिक्रा नाज़िम एवं आदित्य शंकर गुप्ता ने सहयोग प्रदान किया।
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद अभियुक्त को निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने पर जमानत का लाभ प्राप्त हुआ। न्यायालय का यह आदेश 8 अक्टूबर 2026 को पारित किया गया।










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