जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 06, वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण बाबू लाल बिन्द व रानी देवी को 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0126/2018 धारा 498A,304B,323,504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 15.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 06, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण बाबू लाल बिन्द पुत्र स्व0 राजकुमार बिन्द व रानी देवी पत्नी स्व0 राजकुमार निवासीगण रानीपुर बिन्द बस्ती महमूरगंज,
थाना भेलूपुर, जनपद वाराणसी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।










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