“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियुक्त आकाश सिंह को हत्या के प्रयास से संबंधित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 05 वर्ष की सजा व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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थाना चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 126/2021, धारा– 307, 323, 324, 504 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश सिंह पुत्र बल्लू सिंह निवासी- कबीरमठ, कबीरचौरा थाना-चेतगंज वाराणसी को थाना-चेतगंज पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप

दिनांक- 01.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त आकाश सिंह उपरोक्त को धारा– 307, 323, 324, 504 IPC IPC में दोष सिद्ध करते हुए अधिकतम 05 वर्ष की सजा व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

रिपोर्ट: विजयलक्ष्मी तिवारी

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