तिहरे हत्याकांड के दस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

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गहमर ( गाजीपुर )

में तिहरे हत्याकांड के दस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों की संपत्तियों का आकलन कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इन दस आरोपियों में से छह जिला कारागार में बंद हैं, जबकि चार जमानत पर बाहर हैं। ये सभी गहमर पट्टी खेलू राव के निवासी हैं। इन पर 24 दिसंबर 2025 की रात को गहमर के अंकित सिंह, विक्की सिंह और सौरभ सिंह की हत्या का आरोप है।

घटना के बाद, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने सभी दस अभियुक्तों के खिलाफ गहमर थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया था। प्रभारी निरीक्षक गहमर प्रमोद सिंह द्वारा की गई विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्तों के आपराधिक कृत्य यह दर्शाते हैं कि वे शातिर अपराधी हैं। उनका स्वतंत्र रहना समाज के लिए हितकर नहीं है। अभियुक्तों का यह कार्य उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2 (ख) की उपधारा 17 के अंतर्गत आता है। इसी आधार पर उनके विरुद्ध धारा 3 (1) के तहत अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की गई है।

प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी ने बताया कि जिला जेल में बंद छह और जमानत पर बाहर चल रहे चार हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है।

 

रिपोर्ट विकास सिंह

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