पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं थाना फूलपुर पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना तथा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई।
इसी क्रम में थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2006, धारा 323, 325, 34, 504, 506 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण मुरारी पाण्डेय पुत्र बाल मुकुन्द पाण्डेय, धीरेन्द्र पाण्डेय, राजेन्द्र पाण्डेय एवं जीतेन्द्र पाण्डेय पुत्रगण मुरारी पाण्डेय, निवासीगण ग्राम राजपुर, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया।
थाना फूलपुर पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्योंएवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियोजन पक्ष अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा।
दण्ड एवं अर्थदण्ड का विवरण :
– धारा 324 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड।
– अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास।
– धारा 323 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास एवं ₹500/- अर्थदण्ड।
– अन्य शेष धाराओं में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।
पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का समुचित संकलन एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी लगातार सुनिश्चित की जा रही है।






