सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से किया इनकार

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तत्काल सस्पेंड करने की मांग पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने SIR से जुड़े कथित तौर पर एकतरफा लिए गए 14 फैसलों को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि यदि जांच में कोई फैसला कानून या तय प्रक्रिया के खिलाफ पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की।

 

रिपोर्ट – रिम्मी कौर

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