वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा किशोर अपचारी को वयस्क के रूप में विचरण कर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्तकमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना बड़ागाँव में

पंजीकृत मु0अ0सं0 0121/2020 धारा 376ए बी भा0द0वि0 व 5m/6 पाक्सो एक्ट में  दिनांक 24.09.2026 को मा0 विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट), वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 1,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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