10 सितंबर तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का कृषक बन्धु बीमा, जिला कृषि अधिकारी ने की अपील

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चंदौली 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने वाले ऋणी किसानों को शासन ने राहत दी है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी गई है। चंदौली जिले के लिए एस0बी0आई0 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

बीमा योजना में न शामिल होने वाले ऋणी किसानों को 24 अगस्त तक बैंक शाखा में लिखित ऑप्ट-आउट आवेदन देना था। असफल बुवाई, मध्यावस्था क्षति, सूखा, जलभराव, भूस्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटना, आकाशीय बिजली और फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल को बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर जांचोपरांत तत्काल लाभ देय होगा। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 7,376 किसान कुल 5,176.19 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा करा चुके हैं।

किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। किसान टोल-फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी बैंक शाखा या कृषि विभाग से संपर्क कर बीमा प्रक्रिया पूरी करें।

 

रिपोर्ट राकेश तिवारी

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