वाराणसी।
नाबालिग को शादी के लिए बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी विक्की चौधरी को जमानत दे दी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह और अंकिता सिंह ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को पारिवारिक विवाद के कारण गलत तरीके से फंसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
गौरतलब है कि 7 मई 2026 को एक 16 वर्षीय किशोरी के घर से लापता होने के मामले में विक्की चौधरी पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। वह 25 मई से जिला कारागार में निरुद्ध था। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।







