मीरजापुर।
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के नियम-24 के अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 तथा तद्विषयक नियमावली 1995 के नियम-17 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित सतर्कता एवं मानीटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को योजना से लाभान्वित किया जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालित वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम पटेगरा नाला विंध्याचल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जिलाधिकारी द्वारा जानकारी ली गई, जिस पर समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल क्षमता 150 है।
वर्तमान में पंजीकृत वृद्ध 74 है जिनमे 41 महिलाएं 33 पुरुष हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि माह में कम से कम दो बार स्वास्थ्य शिविर लगाए एवं आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी दी जाए। जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम के मैनेजर को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएल वर्मा, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।











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