जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर डकैती के दौरान हत्या से सम्बन्धित प्रकरण

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वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर डकैती के दौरान हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 विशेष न्यायालय पाक्सो-02, वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण राजू सिंह, विकास कुमार झा और संजय कहार को आजीवन कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है ।

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना सारनाथ में पंजीकृत मु0अ0सं0 0208/2003 धारा 396, 412 भादवि0 में दिनांक 18.09.2026 को मा0 विशेष न्यायालय पाक्सो-02, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण

01. राजू सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी दिघुली, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर

02. विकास कुमार झा पुत्र तेज नारायण झा निवासी मोहनी मंडल, थाना मेजरगंज, बिहार

03. संजय कहार पुत्र ईश्वर कहार निवासी रायपुर चोर, थाना शिवसागर, बिहार को आजीवन कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

 

रिपोर्ट विजयलक्ष्मी तिवारी

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