नई दिल्ली
विदेश यात्रा करने वाले बच्चों के पासपोर्ट को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा, इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही मान्य होगी।
नए प्रावधान 17 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं। इसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब पहले की तरह लंबी अवधि के लिए नहीं, बल्कि अधिकतम पांच साल के लिए वैध होगा।
मसलन, यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 10 वर्ष की उम्र में बनता है तो वह पांच साल तक वैध रहेगा। वहीं, 14 वर्ष की उम्र में पासपोर्ट बनने पर उसकी वैधता बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक रहेगी।
सरकार के इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को उनकी उम्र के अनुरूप निर्धारित करना है। पासपोर्ट आवेदन और शुल्क से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं।







