वाराणसी
आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप में मंगलवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई टल गई। कोर्ट में आरोपियों के बयान दर्ज नहीं हो पाए। अब 27 अगस्त को सुनवाई होगी।
अभियोजन की ओर से अब गवाह पेश नहीं करना है। कोर्ट में तीनों आरोपी उपस्थित रहे। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अजय सिंह, राजीव रंजन सिंह, कुंदन सिंह और संजीव चौबे उपस्थित रहे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता थे।
प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप किया गया था। पीड़िता ने लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना में बृज एनक्लेव, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय और जिवधिपुर, बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आया था।







