मीरजापुर
जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 03 पर एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। युवक के पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। उसके विरुद्ध इमीग्रेशन एण्ड फारेनर्स एक्ट 2025 के तहत अभियोग पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 22/08/2026 को एएसआई भोलानाथ मय हमराह कांस्टेबल राजेश्वरानन्द सिंह, सियाराम, आरपीएफ पोस्ट मीरजापुर तथा प्लेटफार्म ड्यूटी में तैनात जीआरपी के कांस्टेबल आदित्य कुमार और राहुल कुमार के साथ ट्रेन नंबर 15658 ब्रह्मपुत्र मेल को चेक कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफार्म नं. 03 पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला।
पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का शक होने पर उसे थाना जीआरपी मीरजापुर लाया गया और मामले की सूचना LIU, ATS और IB टीम को जांच के लिए दी गई। जांच के बाद उसकी पहचान मो० रियाज अहमद, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्र मो० शाहजहां, निवासी – मजलिसपुर, पोस्ट – हाबीगंज, थाना – डाबीगंज सदर, जनपद – हाबीगंज, सिलहट डिवीजन, बांग्लादेश के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार उक्त व्यक्ति बांग्लादेश का मूल निवासी है और उसके पास न वीजा, न पासपोर्ट और न ही भारत में रहने का कोई अन्य वैध दस्तावेज मिला।
जामातलाशी में मिले सामान का विवरण –
1. एक अदद मोबाइल – रेडमी 5G, रंग सफेद, चालू हालत में, बिना सिम के।
2. एक अदद पर्स – रंग नीला, जिस पर VIVO BL LEATHER लिखा है, जिसमें 110 रुपये नकद।
3. एक अदद जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो दिनांक 03/08/2025 को निर्गत है, जिस पर जन्म तिथि 14/09/2003, नाम रियाज अहमद, माता का नाम सलेहा खातून, नागरिकता बांग्लादेशी, पिता का नाम मो० शाहजहाँ अंकित है। इससे उसके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हो रही है।
आरपीएफ पोस्ट मीरजापुर के एएसआई भोलानाथ द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि उक्त व्यक्ति द्वारा बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया गया है तथा संदिग्ध संगठन से जुड़े होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
पुलिस ने बताया कि उक्त कृत्य धारा 21 इमीग्रेशन एण्ड फारेनर्स एक्ट 2025 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिस पर उसे समय करीब 19:15 बजे हिरासत में लिया गया है। मामले में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।







